जानकारी देते हुए उपायुक्त |
(क) अपवर्जन मानक निम्नवत् है:-
1. परिवार के कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा,
2. परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर देते है अथवा,
3. परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा,
4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा,
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा,
6. परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कण्डिसन्र/वासिंग मशीन है अथवा,
7. जिन परिवारों के पास कमरो में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा,
8. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाला कृषि उपकरण (टैक्टर इत्यादि) है।
उपरोक्त अपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है तो निश्चित रूप से दिनांक 10.07.2020 तक अयोग्य पी0एच0एच0 (PHH)/अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, गोड्डा में विलोपित (रद्द) करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें। इसे अंतिम अवसर समझा जाय।
भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत् है:-
1. IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।
2. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
3. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें