रेवाड़ी, 17 मई। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित हरियाणा के लिए प्रदेश में महामारी अलर्ट (लॉकडाउन) को 24 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। उपायुक्त ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने पर कहा कि हरियाणा में अब एक सप्ताह के लिए महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा घोषित कर दिया गया है। इसमें लॉकडाउन के नियमों में कुछ नियम और जोड़े गए हैं। इसके तहत 11 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी तथा शादी व अंतिम संस्कार में भी केवल 11 लोगों के ही जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही, कोई जुलूस व कोई बारात नहीं निकाल सकेंगे।
Rewari News : सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक बढ़ार्ई गई : DC
उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियम लागू:
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत जिला प्रशासन व नगर पालिका को ईंधन की लकड़ी की जरूरत अनुसार वन विभाग व हरियाणा वन विकास निगम को सूखे पेड़ों की कटाई की अनुमति होगी। इसके अलावा शादी समारोह में 11 से ज्यादा लोगों को इक_ा होने की अनुमति नहीं होगी। शादी घर पर या अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग मौजूद रह सकते हैं तथा बारात ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं।
उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
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