ग्राम समाचार, पथरगामा:- सोमवार 17 मई को उपायुक्त गोड्डा के निर्देशानुसार बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण चौधरी एवं अंचलाधिकारी संतोष कुमार बैठा के नेतृत्व में चिलकारा में हो रही एक नाबालिग की शादी को रुकवाया गया| शादी को रुकवा कर लड़की के परिजनों को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने साफ तौर पर बाल विवाह निषेध कानून का हवाला देकर बताया कि बाल विवाह गैरकनूनी होता है अतः किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होनी चाहिए, यदि होती है तो सीधे तौर पर जेल भेजे जाएंगे| इसके लिए कानून में 1 साल की सजा का प्रावधान है परिजनों के द्वारा एक बंधपत्र भी भरवाया गया जिसमें उनके परिजनों ने लिखा कि मैं अपनी पुत्री की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक कि वह 18 वर्ष नहीं हो जाती है l मौके पर मौजूद टेंट वाले को भी सख्त हिदायत दी गई अगर कहीं दूसरे जगह नाबालिक की शादी में उसे देखा गया तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा| मौके पर अवर निरीक्षक सूरज कुमार दल बल के साथ मौजूद थे l
अमन राज:-
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