Banka News: गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रभावशाली नियंत्रण हेतु दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से दिये गये दिशा-निर्देश

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। केन्द्रीय एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के एजेन्सियों के समन्वित प्रयास से देश में सक्रिय कोविड-19 मामले की संख्या में लगभग 5 महीेनों तक लगातार गिरावट दर्ज किया गया । देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 मामलों में एक ताजा उछाल दर्ज किया गया है जो कि चिन्ता का विषय है। इस बिन्दु पर कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि को समेकित करने की आवश्यकता है और इस क्रम में तेजी से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए महामारी के संरक्षण (प्रसार) की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय द्वारा विगत 27.01.2021 को जारी किये गये अन्तिम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सावधानी पूर्वक पालन करते हुए सभी आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से खोला गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन होता रहे इसके लिए टेस्ट-ट्रैक और ट्रीट का प्रोटोकाॅल गहन रूप से लागू करना आवश्यक है। साथ ही कोविड संव्यवहार का सभी व्यक्तियों के द्वारा अनुपालन आवश्यक है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रभावशाली नियंत्रण हेतु दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से दिशा-निर्देश दिये गये है जो दिनांक 30.04.2021 तक प्रभावी है। उक्त के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी जिलों में परीक्षणों की तीव्रता में वृद्धि लाई जाय एवं कुल परीक्षणों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए। गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप नए पोजेटिव मामलों का पता लगाया जाना चाहिए जल्द से जल्द संगरोध और उनके संपर्कों का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए माईक्रो कंटेनमेंट जोन सूक्ष्म स्तर पर जिला प्राधिकरणों द्वारा सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाना चाहिए। माईक्रो कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधयों की अनुमति होगी। केवल चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही अनुमान्य होगी। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा घर-घर निगरानी की जाएगी । स्थानिय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित प्रतिरोधी उपयो का कडाई से पालन किया जाए। स्थानीय स्थिति का आकलन के आधार पर जिला/उप जिला और शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते है, जिसमें कोविड-19 का प्रसार शमिल है। क्राॅस लेंड बाॅर्डर व्यापार के लिए व्यक्त्यिों और वस्तुओं के अंतर राज्य और अंतर आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-पर्मिट की आवश्यकता नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती मलिओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतू का उपयोग संगत मोबाईल फोन पर सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर जारी रखा जाना चाहिए। सभी जिला पदाधिकारी उपरोक्त उपयोगों को सख्ति से लागू करेंगे तथा सामाजिक दूरी के प्रवर्तन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, सरकारे, जहाॅ तक संभव हो सके अपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग करेंगे। इन उपायो का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत् कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत् दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता, बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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