Rewari News : समैम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने हेतू अंतिम तिथि को बढ़ाया किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से 18 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

रेवाड़ी 14 फरवरी। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-21 के दौरान समैम स्कीम के तहत जिला में विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन करने की तिथि को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इच्छुक किसान अब विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट सीओएम पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री यशेन्द्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान समैम स्कीम के तहत जिले में कृषि यंत्र जैसे स्ट्रॉ बेलर, हेरेक, शर्ब मास्टर/स्लेशर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, ट्रेक्टर चालित पॉवर वीडर, ट्रेक्टर चालित रीपर बाइंडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रेक्टर चालित स्प्रेयर स्वचालित, रीपर बाइंडर, मल्टीक्रॉप प्लाटर/मेज प्लांटर/डीएसआर, न्यूमेटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, ट्रेक्टर चालित बूम स्प्रेयर इत्यादि पर अनुदान दिया जाएगा। एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक-1) के लिए आवेदन कर सकता है। इन कृषि यंत्रों पर सामान्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, जन जाति/लघु/सीमांत/महिला किसानों के लिए 50 प्रतिशत पर अनुदान दिया जाना है। लक्ष्य से अधिक आदेवन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे किसान इस स्कीम में उसी यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
उपायुक्त  ने बताया कि आवेदन के समय ट्रेक्टर चालित यंत्र के लिए किसान के नाम जिला रेवाड़ी में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम/उसकी पत्नी/पिता/माता/बेटा/बेटी के नाम जमीन होना आवश्यक है। आवेदन के बाद यदि संबंधित किसान का चयन होता है और उसके नाम ट्रेक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम/उसकी पत्नी/पिता/माता/बेटा/बेटी के नाम जमीन नहीं मिलती है, तो उसका आवेदन स्वत: रद्द हो जायेगा व इसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। आवेदन के लिए किसान के नाम रेवाड़ी में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन होने के उपरांत यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो भी आवेदन  रद्द हो जायेगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जमीन व जाति(श्रेणी) ध्यानपूर्वक भरें। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला के कृषि विभाग के अधिकारियों से या विभाग के कंट्रोल रूम से 18001802117, 0172-2521900 पर किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार का संवाददाता बनने के लिए यहां क्लिक करें

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें