ग्राम समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट गोड्डा। ललमटिया के सिद्धू कान्हू शिशु मंदिर के प्राचार्य ने दस दिनों के बाद किया न्यायालय में आत्मसमर्पण, भेजे गये जेल
आठवीं की आदिवासी नाबालिक छात्रा से छेड़खानी के आरोपी में संतोष कुमार तिवारी ने सोमवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। यहां से उसे आरोपी प्रधानाचार्य को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते 12 सितंबर को छात्रा फॉर्म भरने स्कूल गई थी थी आरोप है कि यहां से प्राचार्य संतोष कुमार तिवारी उसे अपने क्वार्टर ले गए वहां छात्रा को बिस्तर पर बैठ कर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। इसी बीच दूध देने वाला आ गया इसके बाद किसी तरह छात्रा वहां से भागकर अपने किराए के मकान में पहुंची। परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिवार के लोग दूसरे दिन ललमटिया थाना पहुंचे और प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
परिजनों की शिकायत पर ललमटिया थाना में धारा 354 बी, पोक्सो एक्ट की धारा 8,10 एवं sc-st अत्याचार निरोधक अधिनियम धारा 3(2) भी ए के तहत तहत कांड संख्या 58/20 दर्ज किया गया था। साहिबगंज जिला के बोरियो थाना के बलीडीह गांव की आठवीं वर्ग के आदिवासी छात्रा ललमटिया में किराए के मकान में रहकर सिद्धू कान्हू शिशु मंदिर में पढ़ाई करती थी।
-ग्राम समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें