ग्राम समाचार, बांका।जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत के निर्देशानुसार राज्य स्वास्थ्य समिति के आलोक में बौंसी प्रखंड, बांका नगर परिषद, अमरपुर, चांदन,बेलहर एवं बांका प्रखंडों में कोरोना वायरस से संक्रमित/पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई। कोरोना वायरस– 2019 से संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल को भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में संक्रमण केंद्र माना गया है। संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान से निर्धारित दूरी/परिधि के मापदंड के आधार पर धारा–144 लगाया गया है।
मनोज कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा–144 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित स्थलों पर 1 किलो मीटर के व्यासर्द्ध में निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
बौसी प्रखंड के गोकुला पंचायत, गोकुला गांव, आँगरुजबड़ा पंचायत के जबड़ा गांव, अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के मोगलानीचक गांव, बल्लीकिता पंचायत के बल्लीकिता गांव, चांदन प्रखंड के चांदन पंचायत के (वार्ड नंबर– 4), बेलहर प्रखंड के लोढिया पंचायत के लोढ़िया गांव, बांका प्रखंड के डाडा, जगाय, लीलावरण,ककवारा पंचायत के गोहरकारा,नगर परिषद वार्ड नंबर 19,विदायडी, वार्ड नंबर 3, देवदा को Containment Zone क्षेत्र घोषित किया गया हैं।
●कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी /सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों पर आवागमन पूर्णता बंद रहेगा। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से ना तो बाहर जाने की अनुमति होगी और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी।
●प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी /थानाध्यक्ष बौंसी, अमरपुर,चांदन,बेलहर एवं बांका प्रखंड/ बांका नगर परिषद अंतर्गत कंटोनमेंट जॉन की पूर्ण घेराबंदी करा कर आवागमन पूर्णत: बंद रखेंगे।
●यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कन्टेनमेंट जॉन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
●कन्टेनमेंट जॉन के भीतर पड़ने वाले सभी दुकानों एवं सभी संस्थान पूर्णत: बंद रहेगी।
●प्रखंड विकास पदाधिकारी बौंसी, अमरपुर,चांदन, बेलहर एवं बांका प्रखंड ,बांका नगर पंचायत संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को होम फैसिलिटी बेस्ट क्वॉरेंटाइन में स्थानांतरित करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
● विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बांका बेलहर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बौंसी, अमरपुर ,चांदन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं व्यथा चावल दाल आटा हरी सब्जी दूध इत्यादि उन पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा पैकेट तैयार करवाकर डोर टू डोर वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे।
मनोज कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा–144 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित स्थलों पर 1 किलो मीटर के व्यासर्द्ध में निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
बौसी प्रखंड के गोकुला पंचायत, गोकुला गांव, आँगरुजबड़ा पंचायत के जबड़ा गांव, अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के मोगलानीचक गांव, बल्लीकिता पंचायत के बल्लीकिता गांव, चांदन प्रखंड के चांदन पंचायत के (वार्ड नंबर– 4), बेलहर प्रखंड के लोढिया पंचायत के लोढ़िया गांव, बांका प्रखंड के डाडा, जगाय, लीलावरण,ककवारा पंचायत के गोहरकारा,नगर परिषद वार्ड नंबर 19,विदायडी, वार्ड नंबर 3, देवदा को Containment Zone क्षेत्र घोषित किया गया हैं।
●कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी /सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों पर आवागमन पूर्णता बंद रहेगा। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से ना तो बाहर जाने की अनुमति होगी और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी।
●प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी /थानाध्यक्ष बौंसी, अमरपुर,चांदन,बेलहर एवं बांका प्रखंड/ बांका नगर परिषद अंतर्गत कंटोनमेंट जॉन की पूर्ण घेराबंदी करा कर आवागमन पूर्णत: बंद रखेंगे।
●यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कन्टेनमेंट जॉन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
●कन्टेनमेंट जॉन के भीतर पड़ने वाले सभी दुकानों एवं सभी संस्थान पूर्णत: बंद रहेगी।
●प्रखंड विकास पदाधिकारी बौंसी, अमरपुर,चांदन, बेलहर एवं बांका प्रखंड ,बांका नगर पंचायत संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को होम फैसिलिटी बेस्ट क्वॉरेंटाइन में स्थानांतरित करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
● विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बांका बेलहर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बौंसी, अमरपुर ,चांदन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं व्यथा चावल दाल आटा हरी सब्जी दूध इत्यादि उन पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा पैकेट तैयार करवाकर डोर टू डोर वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे।
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