Godda News: जेपीएससी परीक्षा को ले 19 अप्रैल को परीक्षा केंद्र पर निषेधाज्ञा लागू



ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत परीक्षा निर्देशिका के आलोक में दिनांक-19.04.2026 को दो पालियों में प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक गोड्डा अनुमण्डल अंतर्गत District CM School Of Excellence, Godda ECL Sephali Pvt. ITI Sikatia, Godda Bethel Mission School, Godda PM Shree Kendriy Vidyalay, Godda Tilka Manjhi Agriculture College Punsiya, Godda/Khrist Raja School, Godda Mahila Mahavidyalaya, Godda, Bharat Bharti Public School Pratap Nagar, Chitragupta Colony, Godda के परीक्षा केन्द्रों में चलेगी। अतः अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा बैद्यनाथ उरांव द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत दिनांक-19.04.2026 को बी०एन०एस०एस० की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया जाता है- 1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगायेंगे। 2. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला गड़ासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। 3. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है। 4. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से आवाजाही नहीं करेंगे। यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है। जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक-206/ गो०, दिनांक-12.04.2026 से सभी परीक्षा केन्द्रों पर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी दण्डाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उक्त निषेधाज्ञा का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करेंगे, यदि परीक्षा केन्द्र या केन्द्र के बाहर किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना लगती है तो त्वरित कार्रवाई करेंगे।उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर बी०एन०एस० की धारा-223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Editor - भुपेंद्र कुमार चौबे (चांद)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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