Godda News: गोड्डा रेलवे स्टेशन से हंसडीहा रेलवे ट्रैक से 500 गज तक धारा 144 लागू


ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-  अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव के द्वारा जिलेवासियों को सूचित किया गया कि अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत गोड्डा रेलवे स्टेशन से हंसडीहा रेलवे ट्रैक (गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत) से 500 गज तक बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 163 (द.प्र.सं. की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इस दौरान गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोडै़याहाट रेलवे स्टेशन, कठौन रेलवे स्टेशन, धर्मुडीह रेलवे स्टेशन, जमुआ रेलवे ट्रैक, पुनसिया रेलवे ट्रैक, क्यू.आर.टी. 01 (गोड्डा) एवं क्यू.आर.टी. 2 (पोडै़याहाट) से 500 गज की परिधि के अंदर चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना या नाजायज मजमा लगाना निषेध होगा। 500 गज की परिधि के अंदर तक किसी भी आंदोलनकारी को जाने की अनुमति नहीं होगी। 500 गज की परिधि के अंदर तक किसी भी व्यक्तियों को किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र यथा-लाठी, भाला, गंड़ासा, तीर-कमान या विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। 500 गज की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का ध्वनी विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही इन स्थानों पर 500 गज की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से आवाजाही नहीं करेंगे। यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिस कर्मियों एवं रेल परिचालन, यात्रियों पर निषेधाज्ञा के नियम को क्षांत किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 223 (भादवि की धारा 188) के अंतर्गत दण्डनीय है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2025 के अपराह्न 07 बजे से लेकर अगले 60 दिनों तक लिए प्रभावी रहेगा।

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Editor - भुपेंद्र कुमार चौबे (चांद)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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