रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के खण्ड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना की महिला सरपंच पिंकी को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है। सरपंच पर आरोप हैं कि उन्होंने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना द्वारा बार-बार निर्देशित करने पर अपने रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाया और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की तथा निजी भूमि में बिना निजी मालिको की सहमति पंचायत के हक में बिना रजिस्ट्री करवाए पंचायत के खर्चे पर टाईले बिछाकर सरकार द्वारा जारी नियमों की अवहेलना, कर्तव्य पालन में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है। डीसी ने पिंकी को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज / सम्पत्ति है वह तुरंत किसी बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए है।
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Rewari News :: रेवाड़ी जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने ग्राम पंचायत डहीना की सरपंच पिंकी को किया निलंबित
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