रेवाड़ी 4 मई । विराट हॉस्पिटल रेवाड़ी के डॉक्टर विराटवीर पर कोविड महामारी के दौरान अपने हॉस्पिटल को गलत तरीके से सरकार के पैनल पर दिखा कर व ज्यादा पैसे वसूलने पर जब रामकिशन शयोरान, रिटायर्ड डिप्टी डी ए का सरकार ने बिल भुगतान आंशिक तौर पर इस आधार पर पास नहीं किया कि यह हॉस्पिटल पहले ही डीपैनल हो चुका था जबकि यह तथ्य अस्पताल व डॉक्टर द्वारा छुपाया गया तदपरांत रामकिशन शयोरान ने डॉक्टर को कानूनी नोटिस दिया जिसका संतोषजनक जवाब ना होने पर भुगतान की गई राशि में से पैसे वापसी के लिए श्री अजय सिंह अधिवक्ता के माध्यम से अस्पताल के खिलाफ एक याचिका स्थाई लोक अदालत रेवाड़ी में दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर करते हुए अस्पताल पर वापस ₹50000 देने का आदेश फरमाए व भुगतान 1 माह के अंदर ना करने पर ब्याज का भी आदेश दिया । जब अस्पताल में समय पर भुगतान ना किया आदेश दीवानी अदालत में उस अवार्ड को लागू करवाने के लिए इजरा दायर की जिसमें अस्पताल के विरुद्ध वह डॉक्टर विरुद्ध माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं जिसकी आगामी तारीख 12 मई निश्चित की गई है। अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कानून से कोई ऊपर नही है।
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Rewari News : कोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान निजी अस्पताल द्वारा मरीज से ली हुई फीस ब्याज सहित वापस देने के आदेश दिए
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