ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- जिन लोगों के प्रखण्ड को झारखंड फसल राहत योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को दिए जाने वाले लाभ के लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर पूर्व में झारखंड फसल राहत योजना के लिए कराए गए निबंधन की पावती या एक्नॉलेजमेंट जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है* उसको एवं आधार नंबर, मोबाइल नम्बर का उपयोग करते हुए *मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना* के लिए आवेदन करेंगे। पूर्व के आवेदन में आपके ज्यादातर डाटा आवेदन के समय दिया जा चुका है इसलिए आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर जिसका पूर्व में उपयोग किया गया है उसे लेकर नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर अगले 5 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अंचल कार्यालय के कर्मियों के लॉगिन में आपका आवेदन प्राप्त होते ही अंचल स्तर से जिला को अग्रसारित किया जा सके एवं भुगतान के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों को निर्देश दिया जा चुका है और उनके द्वारा इस कार्य में आवश्यक डाटा एंट्री या मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का आवेदन करने में आप सभी लोगों की सहायता की जा रही है। यदि कोई किसान या कृषक मजदूर पूर्व में *झारखंड फसल राहत योजना* के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन या निबंधन नहीं करवाए थे तो वे लोग भी अपना नया सिरे से निबंधन मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए कर सकते हैं। भूमिहीन कृषक मजदूर की श्रेणी में आवेदन करने के लिए बैंक पासबुक की छाया प्रति और वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। अभी तक झारखंड फसल राहत योजना अथवा *मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में निबंधन से छूटे हुए रैयतों* को नए सिरे से *तत्काल निबंधन एवं आवेदन* करवाने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जमीन का पर्चा अथवा नवीनतम लगान रसीद की आवश्यकता पड़ेगी जिसे साथ लेकर प्रज्ञा केंद्र में जाकर निबंधन तुरंत करवाएंगे। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद *मुख्यमंत्री सूखाड़ राहत योजना में आवेदन से संबंधित पावती या एक्नॉलेजमेंट रसीद अवश्य प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त* करते हुए उसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित अपने पास रखेंगे।
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