Godda News: भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन रहेगी जारी- रंजीत कुमार




ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-  नहर चौक स्थित निजी कार्यालय में आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा की पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा के जनसूचना अधिकारी सह सहायक अभियंता व प्रथम अपिलीय अधिकारी सह कार्यपालक अभियंता के द्वारा भारतीय संसद में पारित कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का खुलेआम उलंघन कर रहे हैं जो हमलोग किसी भी किम्मत पर बर्दास्त नही करेगें|हमलोग सम्बंधित दोषियों पर कार्यवाही हेतु सड़क से लेकर न्यायलय तक लड़ाई जारी रखेंगे। रंजीत कुमार ने बताया की पेयजल स्वच्छता विभाग जिस सूचना देने लिए 14400 रुपया मांगती है, पर ये नही बताती है की सूचना कितने पृष्ठों  में है, किस गणना के तहय 14400 रुपया माँगा जा रहा है, जबकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कानून में ये अनिवार्य है की आम आदमी को सूचना गणना करके ही उनसे सूचना शुल्क माँग सकते हैं। वहीं ज़ब हम पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के प्रथम अपिलीय अधिकारी सह कार्यापालक अभियंता के पास अपिल किये तो वह जनसूचना अधिकारी के बचाव करते हुए प्रथम अपिलीय अधिकारी सह कार्यापालक अभियंता कहते हैं की विभाग में कर्मी कम है| सूचना देने हेतु कर्मी बहाल करना होगा, 3 महीना का समय लगेगा| ये जबकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अनिवार्य है की 30 दिनों के अंदर ही आम जनता को सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँ अन्यथा सम्बंधित अधिकारी पर दंड का प्रावधान है।अपीलीय अधिकारी का दायित्व है की जनसुनवाई आयोजित कर सूचना देने के लिए निर्देश दे|आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत कुमार ने कहा की बहुत सारे विभागों में जनता को मिलने वाला योजना का लाभ सिर्फ कागज़ तक सिमित रह जाती है और पैसा का निकासी हो जाती है, ये बहुत बड़ा स्केम है!अगर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा ईमानदार है तो वह सूचना देने में डरती क्यों है जनता के द्वारा जनता के लिए चलने वाली योजना का जानकारी जनता को सूचना आसानी से उपलब्ध कराने में परेशानी क्यों हो रही है| हमारा देश संविधान से चलता है नाकि किसी अधिकारी के मनगढ़न्त विचारों से और ये संविधान से चलने वाली जनता के लिए सरकारी विभाग है नाकि कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जो अपने सुविधा अनुसार नियम कानून बना दे। ये कानून जनता के द्वारा जनता के लिए है हम भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह  के सपनों व बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शपथ को भूल नही सकते  इसलिए संविधान के अधिनियम का उलंघन / अवमानना किसी भी किसी भी किम्मत पर बर्दास्त नही करेगें। इसलिए भारतीय संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून के उलंघन के विरोध में 29-11-2022 को गोड्डा के अशोक स्तम्भ पर सुबह 11: बजे  एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए गोड्डा उपायुक्त  के द्वारा

➖️ महमाहिम राज्यपाल

➖️ उच्च न्यायालय, रांची

➖️ प्रवर्तन निदेशालय, रांची (ED)

➖ सचिव,पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रांची

को ज्ञापन सोपेगें और ये लड़ाई जितने तक सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल अम्बेडकर, हरेराम अम्बेडकर, राजू कुमार, राहुल कुमार, अनुराग सहित अन्य शोसल एक्टिविष्ट उपस्तिथ थे।

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Editor - भूपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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