ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। मुख्य सचिव, बिहार के आदेश ज्ञापांक- जी / आपदा-06-02/2020-91 दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि, राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक जी / आपदा-06-02 / 2020-38 दिनांक 04.01.2022 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश दिनांक 21.01.2022 तक प्रभावी है। विभागीय आदेश ज्ञापांक- जी / आपदा-06-02/2020-38 दिनांक 04.01.2022 द्वारा निर्गत आदेश की कडिका – 3 को निम्नवत संशोधित / अन्तः स्थापित किया गया है।
3. सभी विद्यालय / महाविद्यालय, शिक्षण / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ( उनके छात्रावास सहित ) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, परन्तु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाईन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षा सचालित की जा सकेगी। अपवाद पुलिस एवं होम गार्ड प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बंद / संचालित किये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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