ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। मुख्य सचिव, बिहार के आदेश ज्ञापांक- जी / आपदा-06-02/2020-90 दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक जी / आपदा-06-02/2020-38 दिनांक 04.01.2022 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश दिनांक 21.01.2022 तक प्रभावी है। विभागीय आदेश ज्ञापांक- जी / आपदा-06-02/2020-38 दिनांक 04.01.2022 द्वारा निर्गत आदेश की कंडिका – 1 को निम्नवत संशोधित / अन्त स्थापित किया गया है।
1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगुंतकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस होमगार्ड कारा, सिविल डिफेंस, विधुत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर - संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्त्तन विभाग, निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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