Banka News: सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के निर्देशानुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम निर्धारित

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के निर्देशानुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने तथा उप मुखिया / उप सरपंच, प्रमुख / उप प्रमुख तथा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने एवं शपथ दिलाने हेतु दिनांक 24.12.2021 से 03.012022 तक कार्यक्रम निर्धारित है, जिसकी सूचना दिनांक 19.12.2021 को निर्गत की जा चुक है। उक्त निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यह संभव है कि निर्वाचित सदस्य के साथ उनके रिस्तेदार या राज्य के मंत्री / सासद / विद्यायक / अन्य राजनीतिक नेता भी उनके साथ जहाँ बैठक बुलायी गयी है, वहाँ आये यह सुनिश्चित किया जाना है कि इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति जो यथा स्थिति पंचायत समिति / जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं है, बैठक हॉल के ईद्ध-गीर्द्ध भी आने पाये। ऐसे व्यक्तियों को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी बाका द्वारा सतुष्ट होकर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में पंचायत आम निर्वाचन 2021 त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण तथा उप मुखिया / उप सरपच / प्रमुख / उप प्रमुख तथा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 23.12.2021 से दिनांक 03.012021 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बाका अनुमंडल अंतर्गत निम्न आदेश जारी करती हुँ -

1. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित निजी प्रकार से सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तार यत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा / जुलूस, शादी बारात, पार्टी, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
2. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा अभिलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो
3. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन पंचायत आम निर्वाचन 2021 त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधयों को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति आग्नेशास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार
का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे।
6. सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निर्वाचन से संबंधित गतिविधयों के क्रियान्वयन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा निर्देश एवं गृह विभाग, बिहार
सरकार द्वारा निर्गत (sop) का उल्लंघन सर्वथा वर्जित होगा।
7. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश प्रभावी होगा। कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप आचरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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