रेवाड़ी गांव डहीना निवासी प्रदीप कुमार के दो बच्चे (पुत्री पहली कक्षा, और पुत्र चोथी कक्षा वर्ष 2020-21 में डहीना स्थित एक निजी स्कूल से पास करके आये हैं ! बच्चो के अभिभावक अपने दोनों बच्चो की अब तक की सभी स्कूल देय फीस स्कूल को चुकता करते आ रहे थे, अब इस वर्ष अभिभावक चाहते थे की दोनों बच्चो का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया जाए, जिसके लिये उन्हें अपने बच्चो के पिछले स्कूल से SLC की मांग की परन्तु स्कूल ने दोनों बच्चो की SLC देने से मना कर दिया !
बिना SLC के राजकीय ओर राजकीय स्कूलो में दाखिलों पर माननीय उच्च न्ययालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है, जिस कारण अभिभावक काफी समय से परेशान चल रहे थे, समाधान हेतु उच्च अधिकारियो तक गुहार लगा चुके थे, आखिर वे समाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद अधिवक्ता के पास सहायता हेतु पहुचे, जिस पर अधिवक्ता कैलाश चंद ने दोनों बच्चो की समस्या समाधान हेतु दिनाक 17-09-2022 को जिला न्यायालय रेवाड़ी में केस दायर कर दिया, जिसमे केस की अगली तारीख 29-09-2021 की निर्धारित हुई और न्यायालय द्वारा जारी सम्मन जैसे ही सम्बन्धित स्कूल के पास पहुचे तो महर्षि दयानंद स्कूल ने न्यायालय में पेश होते ही दोनों बच्चो के दस्तावेज बच्चो की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कैलाश चंद को थमा दिये, दस्तावेज मिलते ही अधिवक्ता ने भी केस को वापिस ले लिया, ओर दोनों बच्चो के दस्तावेज बच्चो ओर उनके अभिभावको को सुपुर्द कर दिए, दस्तावेज मिलते ही बच्चे और उनके अभिभावक के चहरे पर खुसी लौट आई, जिस पर उन्होंने न्यायालय ओर अधिवक्ता कैलाश चंद का आभार प्रकट किया ओर अपनी आगे की शिक्षा के दाखिलों हेतु नए स्कूल की ओर चल दिये.
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें