Banka News: प्रदूषण फैलाने वाले प्रसार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 की घोषणा दिनांक 2408 2021 को कर दी गयी है। पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा / जुलुस का आयोजन किया जाएगा। जन-सभा एवं जुलुस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित / आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। इसी के मद्दे नजर पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 22.10.2021 तक (जो अधिकतम 60 दिनों की होगी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बाका अनुमंडल अंतर्गत निम्नांकित आदेश दिया जाता है।


● किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित निजी प्रकार से सभा जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा / जुलूस, शादी बारात, पार्टी, शवयात्रा, हाट-बाजार अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।


• कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा अभिलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो

• कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।

• कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

• प्रदूषण फैलाने वाले प्रसार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।

• कोई भी व्यक्ति आग्नेशास्त्र, तीर-धनुष लाठी, भाला, गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे।

• यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे

दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा जिला पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

• सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा निदेश एवं गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत (SOP) का उल्लंघन सर्वथा वर्जित होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश प्रभावी होगा। कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन उक्त आदर्श आचार सहिता के अनुरूप आचरण करना सुनिश्चित करेंगे।

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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