ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 16 मई से 27 मई, 2021 तक कर दी गयी है। पहले से ज्यादा पाबंदियों पर अधिक सख्ती बरती जा रही है इसी निर्देश के आलोक में उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाई एस रमेश के संयुक्त निदेशानुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों के मुख्य चौक-चौराहों पर दण्डाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियो द्वारा इसे सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न चौक चौराहों पर E- Pass को लेकर जांच अभियान चलाया गया। साथ ही जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट पर राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है तथा प्रतिबंधित वाहनों को बिना E- Pass के एंट्री नहीं दी जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह एक ठोस एवं कारगर कदम है। वहीं पुलिस अधीक्षक गोड्डा श्री वाई एस रमेश ने कहा कि बॉर्डर एरिया पर भी सख्ती बरती जा रही है। बिना वैध ई-पास के जरिए अंतर्राज्यीय एवं जिले के सीमाओं पर प्रवेश वर्जित है। झारखंड में परिवहन विभाग के द्वारा E-PASS के लिए नियमों में कुछ संशोधन किया गया है- 1. शव यात्रा में शामिल लोगों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी। 2. चिकित्सा उद्देश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच हेतु, शारीरिक जांच हेतु, वैक्सीनेशन हेतु, मरीजों को हॉस्पिटल जाने-आने हेतु तथा दवा लेने जाने-आने हेतु E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी। 3. अनुमति प्राप्त सामग्रियों को क्रय करने जाने के लिए E-Pass 3 घंटे की अवधि के लिए प्रातः 6 बजे से 3 बजे के मध्य प्राप्त किया जा सकेगा।
Godda News: कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 16 मई से 27 मई, 2021 तक कर दी गयी है। पहले से ज्यादा पाबंदियों पर अधिक सख्ती बरती जा रही है इसी निर्देश के आलोक में उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाई एस रमेश के संयुक्त निदेशानुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों के मुख्य चौक-चौराहों पर दण्डाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियो द्वारा इसे सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न चौक चौराहों पर E- Pass को लेकर जांच अभियान चलाया गया। साथ ही जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट पर राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है तथा प्रतिबंधित वाहनों को बिना E- Pass के एंट्री नहीं दी जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह एक ठोस एवं कारगर कदम है। वहीं पुलिस अधीक्षक गोड्डा श्री वाई एस रमेश ने कहा कि बॉर्डर एरिया पर भी सख्ती बरती जा रही है। बिना वैध ई-पास के जरिए अंतर्राज्यीय एवं जिले के सीमाओं पर प्रवेश वर्जित है। झारखंड में परिवहन विभाग के द्वारा E-PASS के लिए नियमों में कुछ संशोधन किया गया है- 1. शव यात्रा में शामिल लोगों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी। 2. चिकित्सा उद्देश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच हेतु, शारीरिक जांच हेतु, वैक्सीनेशन हेतु, मरीजों को हॉस्पिटल जाने-आने हेतु तथा दवा लेने जाने-आने हेतु E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी। 3. अनुमति प्राप्त सामग्रियों को क्रय करने जाने के लिए E-Pass 3 घंटे की अवधि के लिए प्रातः 6 बजे से 3 बजे के मध्य प्राप्त किया जा सकेगा।
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