ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- मंगलवार की रात्रि प्रशासन को सदर प्रखंड के गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी तय होने की गुप्त सूचना मिली थी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी को मामले की जांच कर कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्राप्त निदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल संरक्षण एवं प्रखंड प्रशासन की टीम बालिका के घर पहुंच कर मामले की जांच की। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि विवाह के लिए कम से कम लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लडके की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, अन्यथा यह बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आएगा। ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार दोषियों को 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास हो सकता है। प्रशासन ने परिजनों को कड़ी हिदायत देते हुए इस आशय का बंध पत्र लिया कि वे उक्त अधिनियम का उल्लघंन नहीं करेंगे। बाल संरक्षण की टीम ने बालिका एवं परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग की। मौके पर ग्राम प्रधान, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार, कर्मचारी संतोष कुमार पंडित एवं टीम के अन्य सदस्य उपस्थित हुए।
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