ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,पटना,बिहार।
कोरोना संक्रमण को कम करने हेतु लगाए गए लॉक डाउन की वजह से किसी भी सरकारी कर्मी का मई माह का वेतन नहीं काटा जाएगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव समेत सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम समेत अन्य सभी
अधिकारियों को सूचना दी है। वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, इस वर्ष मई महीने में किसी स्तर के कर्मी, बाहरी एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों का एवं संविदा कर्मी का मई महीने का वेतन या मानदेय या मजदूरी भुगतान उपस्थिति की वजह से नहीं काटी जाएगी।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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