रेवाड़ी 29 दिसंबर। राज्य सरकार के 38 विभागों की 500 से ज्यादा सेवाओं व योजनाओं को परिवार पहचान पत्र द्वारा दी गई फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। अब इन योजनाओं व सेवाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी आदि परिवार पहचान पत्र के तहत दी गई यूनीक फैमिली आईडी के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हूडा ने बताया कि सरकारी विभागों की योजनाओं व सेवाओं को फैमिली आईडी से जोड़ने के बारे में नवगठित नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की है कि सरकारी विभागों के माध्यम से लागू की जा रही योजनाओं तथा दी जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपनी फैमिली आईडी बनवाना सुनिश्चित करें।
एडीसी ने बताया कि जिला में फैमिली आईडी बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र का डाटा अपडेट व वैरिफाई करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक रेवाड़ी जिला के 1 लाख 30 हजार 516 परिवारों के 4 लाख 72 हजार 079 सदस्य इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिले में 54.68 प्रतिशत परिवारों ने अपना एनरोलमेंट करवा लिया है। उन्होंने कहा कि जो परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं उनके मुखिया अपने परिवार के डाटा को देखकर अपडेट करवाएं और वैरिफाई करें। इसके बाद उस डाटा पर परिवार के मुखिया ने हस्ताक्षर करने हैं कि डाटा में दी गई जानकारी से वे संतुष्ट हैं तथा उसमें और सुधार की गुजाईश नहीं है। फिर इसे वैबसाईट पर फैमिली आईडी बनाने के लिए अपलोड कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवार के लोग स्वयं भी अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें http://meraparivar.haryana.gov.in पर जाना होगा।
-- इन विभागों की सेवाएं तथा योजनाएं जोड़ी गई हैं फैमिली आईडी से
कृषि विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग , राजस्व विभाग ,शहरी निकाय विभाग, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, रोजगार विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मत्स्य विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, वन विभाग, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, गृह विभाग, बागवानी विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग,श्रम विभाग, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मुद्रण और स्टेशनरी विभाग, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग,न्यू और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ,और प्रौद्योगिक विभाग, खेल और युवा मामले विभाग, पर्यटन विभाग, टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों का कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग शामिल हैं।
इसके अलावा, अन्य कार्य जैसे नागरिक पंजीकरण के कार्य को भी फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। इस अधीसूचना के बाद चरित्र प्रमाण पत्र, गुमशुदा संपत्ति के लिए सहायता, साईबर कैफे मालिक पंजीकरण, होटल पंजीकरण अनुरोध, जुलुस सत्यापन अनुरोध, शस्त्र व उपहार बिक्री, किरायादार सत्यापन आदि के लिए आवेदनो के साथ फैमिली आईडी मांगी जा सकती है। यही नहीं, आरटीआई अनुरोध के आवेदन में भी फैमिली आईडी अंकित करने को कहा जा सकता है। इसी प्रकार, श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं जैसे श्रम शिकायत निवारण और सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को भी फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। अधीसूचना में कहा गया है कि सरल मंच के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के लिए फैमिली आईडी मांगी जा सकती है। एमएसएमई औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आवेदन जैसी सेवाएं संबंधित शिकायतों और उद्योग व वाणिज्य विभाग की किसी भी अन्य सेवाओं को बढाने के लिए आवेदन में फैमिली आईडी लिखने के लिए कहा जा सकता है। अनुसूचित जाति परिवारों से संबंधित व्यक्तियों के शिक्षा ऋण, ग्रीन बिजनेस योजना जिसमें ई-रिक्शा, सोलर ऊर्जा गैजेट पाली हाउस, लघु व्यवसाय योजना, महिला समृद्ध योजना, टर्म लोन आदि को भी फैमिली आईडी से जोड़ दिया गया है। राशन कार्ड से संबंधित सभी सेवाएं भी अब फैमिली आईडी से जोड़ दी गई हैं। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने को पंजीकरण के लिए आवेदन में फैमिली आईडी लिखने के लिए कहा जा सकता है।
एडीसी ने बताया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाओं तथा योजनाओं का लाभ लेनेे के लिए अब फैमिली आईडी मांगी जा सकती है, इसलिए सभी के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाकर अपनी फैमिली आईडी बनवाना एक प्रकार से जरूरी हो गया है।
--कैसे बनवा सकते हैं फैमिली आईडी
अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अंत्योदय केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र और फैमिली आईडी बनवाए जा सकते हैं। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक तथा वोटर कार्ड की प्रति साथ लेकर आनी होगी।
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