रेवाड़ी, 3 नवंबर। जिला कोषाधिकारी एसवी लांबा ने बताया कि जो (सेवानिवृत) पैंशनर्स जिला खजाना कार्यालय से पैंशन प्राप्त कर रहे हैं केवल वे पैंशनर्स ही नवंबर माह में अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर जिला खजाना कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के साथ अपना मूल पीपीओ तथा एक ओरिजनल पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) के साथ इनकी फोटो प्रति अपने साथ लेकर आना अनिवार्य है ताकि बाद में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिवारिक पैंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के साथ सत्यापित नॉन मैरिज (दूसरी शादी नहीं की हुई) प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।
इस प्रकार रहेगा लाईफ सर्टिफिकेट जमा करवाने का शैडयूल
जिला खजाना अधिकारी एसवी लांबा ने बताया कि 4 नवंबर को ए, बी, सी, डी, ई अक्षर नाम वाले पैंशनर्स, 5 व 6 नवंबर को एफ, जी, एच, आई, जे नाम वाले पैंशनर्स, 9 व 10 नवंबर को के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नाम वाले पैंशनर्स, 11 व 12 नवंबर को आर, एस नाम वाले पैंशनर्स, 13, 16 व 17 नवंबर को टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नाम के अक्षर वाले पैंशनर्स खजाना कार्यालय में आकर अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र का फार्मेट जिला खजाना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पैंशनों से आह्वïन किया कि वे इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर फेस मास्क लगाकर आएं और हैंड सैनिटाईजर व दो गज की दूरी व अन्य सभी आवश्यक नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
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