Banka News: दीपावली और काली पूजा त्यौहार की विधि व्यवस्था के सुधार हेतु संयुक्त आदेश जारी

 ग्राम समाचार,बांका।  दीपावली/ काली पूजा का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला पदाधिकारी, बांका एवं पुलिस अधीक्षक बांका के द्वारा 14/11/2020 को होने वाले दीपावली एवं काली पूजा की विधि- व्यवस्था के सुधार हेतु संयुक्त आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर अन्य वर्षो के वनिष्पत इस वर्ष परिस्थितियां भिन्न है। इस संबंध में केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा विभिन्न निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है दीपावली त्योहार के अवसर पर विधि- व्यवस्था बनी रहे इसके लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस दंडाधिकारी एवं पुलिस बल का निजी दायित्व होगा कि वे इस अवसर पर विशेष निगरानी रखेंगे। जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्देश दिया गया है कि काली पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तथा इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमो का भी आयोजन पूर्व वर्षों में किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना है।



 असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जाने के कारण कभी-कभी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी के द्वारा इस अवसर पर अफवाह फैलाया जाए तो उसका त्वरित खंडन किया जाना चाहिए। ऐसे तत्वों पर अनुमंडल पदाधिकारी, बांका/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका एवं बेलहर सभी स्थानों/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी तथा सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे। आसूचना का संकलन कर इस अवसर पर अपराधिक तथा और असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी पैदा करने वालों पर विशेष निगरानी रखते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अपराधियों के  धर-पकड़ के लिए छापामारी, वारंट का तामिला तथा दंड प्रक्रियासंहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि ऐसे और असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों के ऊपर पूरी सतर्कता बरतने और सूचना का संकलन कर निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ऐसे अफवाह फैलाई जाने वाले तत्वों के विरुद्ध भा० दं० प्र० संहिता की धारा 153 एवं 506 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्ष/ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23/10/ 2018 को पारित आदेश का अनुपालन कराएंगे। इस आदेश के तहत कम उत्सर्जनकारी व कम शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों के प्रस्फोटन की अनुमति दी गई है। लड़ी वाले पटाखों एवं उच्च शोर जनित करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। वैसे पटाखे जो ध्वनि प्रदूषण मानक के अधीन हैं, के प्रस्फोटन की अनुमति दी गई है। दीपावली के दौरान रात्रि 10:00 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकते हैं। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित थानाध्यक्ष की होगी। जिले में विधि- व्यवस्था साधारण हेतु निर्दिष्ट स्थानों पर डंडा अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह प्रतिनियुक्ति दिनांक 14/11/2020 के अपराहन से प्रतिमा विसर्जन तक के लिए की गई है। दीपावली/ काली पूजा के अवसर पर जिले के विधि- व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने हेतु अनुमंडल कार्यालय, बांका में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसकी दूरभाष संख्या- 06424 –222225/ 222226 है। सिविल सर्जन, बांका:- जिले के सभी अस्पतालों में अतिरिक्त सुरक्षा रूप में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे, जिसमें दो बरीय चिकित्सा एवं चार पारा मेडिकल कर्मी रहेंगे। सदर अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त 06 वेडों की व्यवस्था एवं अलग कक्ष में करेंगे, जिसका उपयोग अकास्मिकता की स्थिति में किया जा सकेगा। अग्निशमन पदाधिकारी, बांका:- को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की आगजनी की आकस्मिक घटना से निपटने के लिए फायर टेंडर पूर्व से तैयार हालत में रखेंगे। विद्युत व्यवस्था:- कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल बांका/ अमरपुर संपूर्ण जिले के महत्वपूर्ण स्थानों के जर्जर तारों को बदलना तथा गार्ड - वायर लगाना सुनिश्चित करेंगे। दीपावली/काली पूजा 2020 के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में स्थलीय जांच कर सुनिश्चित हो लेंगे की मूर्ति विसर्जन के रास्ते में कोई विद्युत तार तो झुकी हुई नहीं है। यदि इस तरह के तार हो तो अविलंब इसकी मरम्मत ही करवाएंगे इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत किसी प्रकार का पंडाल लगाया जाना, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, मेला आयोजन, तोरण द्वार /गेट इत्यादि का निर्माण, दुकानों का आयोजन कराना वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया /फेसबुक /व्हाट्सएप पर निगरानी रखने हेतु सभी थानाध्यक्ष/ ओ०पी० अध्यक्ष कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, बांका/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका अपने क्षेत्र अंतर्गत तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेलहर अपने क्षेत्र के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), बांका नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सतत  भ्रमणशील रहकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अपर समाहर्ता, बांका/ पुलिस उपाधीक्षक(मु०), बांका संपूर्ण विधि- व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।

कुमार चंदन ,ग्राम समाचार।

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