GoddaNews: मिलावटी खाद्य पदार्थ एवं मिठाई बनाने तथा बेचने वाले पर होगी कार्रवाई





ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-      अनुमंडल पदाधिकारी महागामा जितेंद्र कुमार देव ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा 2020 के अवसर पर सभी मिठाई दुकानों/होटलों एवं सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता एवं गुणवत्ता पर FSSAI से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में Non package loose sweets पर मिठाई का नाम, उसकी कीमत /मूल्य एवं बनाने की तिथि तथा बेस्ट बिफोर डेट ( उपयोग की तिथि) प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भंडारण, वितरण, प्रसंस्करण, लेवलिंग, पैकेजिंग, परिवहन, आयात-निर्यात बिक्री आदि से संबंधित व्यवसाय हेतु वैद्य अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।

बिना वैध अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन धारित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध FSSAct 2006 की धारा 63 में दंड प्रावधानित है, जिसके तहत अधिकतम 06 माह की सजा एवं अधिकतम 05 लाख तक जुर्माना निर्धारित है।

अतः महागामा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी मिठाई दुकानदारों / होटलों एवं सभी खाद्य कारोबारियों को निदेशित किया गया है कि मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बिक्री करने या अन्य अवैधानिक कार्य करते हुए पकड़े जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी

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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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