GoddaNews: गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 सशर्त लागू




ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-      आगामी दुर्गा पूजा को लेकर गोड्डा अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा संपूर्ण गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में धारा -144 द0प्र0स0 की प्रक्रिया सशर्त लागू किया गया है जिसको लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है कि गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू है। माइकिंग के जरिए लोगों को यह बताया जा रहा है कि (किसी धार्मिक स्थान / पूजा स्थल में किसी भी समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ऐसी होगी कि किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम छः फीट की दूरी सुनिश्चित की जाए, जो धार्मिक स्थान / पूजा स्थल के 50 व्यक्तियों की कुल सीमा के अधीन हो।), (व्यक्ति धार्मिक स्थान / पूजा स्थल के भीतर हर समय न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे।), साथ ही लोगों को यह बताया जा रहा है कि बिना मास्क के अपने घर से बाहर नहीं निकले। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति का जमावड़ा पूर्णता निषेध रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति भीड़ नहीं लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।


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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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