Rewari News : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 से 51 हजार रुपए तक दी जाती है अनुदान राशि : उपायुक्त



हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाओं व लड़कियों तथा गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी हेतू मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपए से 51 हजार रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा दिव्यांगों  की शादी हेतू मापदंडानुसार 31 व 51 हजार रुपए अनुदान राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

 उपायुक्त श्री यशेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाडिय़ों तथा विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतू अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 51 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी हेतू 11 हजार रुपए, अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपए तथा महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शगुन के रूप में दिए जाते हैं। दिव्यांगों की शादी हेतू मापदंडानुसार 31 व 51 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तों में प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो। समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार विभाग की ऑनलाईन वैबसाईट डब्लूडब्लूडब्लू.हरियाणावेलफयरस्कीमज.ओआरजी पर ऑनलाईन आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रोफार्मा विभागीय वैबसाईट डब्लूडब्लूडब्लू.हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.ईन पर उपलब्ध है। विवाह से एक माह पूर्व आवेदन करने पर समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा विभाग द्वारा बधाई पत्र भी जारी किया जाएगा।

 जिला कल्याण अधिकारी  ने बताया कि जिला में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वर / वधू की जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, आधार से लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्र करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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