Pakur News: बस मालिक परिवहन विभाग झारखंड सरकार के नियमों का करें अनुपालन- उपायुक्त



ग्राम समाचार पाकुड़, ब्यूरो रिपोर्ट:-    राज्य सरकार के निर्देशानुसार आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिले में बसों का परिचालन मंगलवार से शुरू की गई।। ऐसे में बस मालिक परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमोंका शत प्रतिशत अनुपालन करें। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहीं। उपायुक्त ने इसे सुनिश्चित करने एवं निगरानी के लिए *जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकासपदाधिकारी/ अंचलाधिकारी* को निर्देश दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले एवं कोविड – 19 को लेकर दिए गाइड लाइन का अनुपालन नहीं करते हुए पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस संचालक बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच आवश्य करेंगे साथ ही सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को अविलंब चिकित्सा परामर्श लेने का सुझाव देंगे। 

उपायुक्त ने आम लोगों से भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए बेवजह यात्रा करने से परहेज करने को कहा। कहा कि बहुत जरूरी हो तभी सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग एवं मास्क/ फेस कवर/ ग्लब्स का इस्तेमाल जरूर करें। 

*बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत निबंधित एवं निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन का पास माना जाएगा*

*बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलाई जाएगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रुकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एम. वी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी*

*यात्रियों को मास्क - फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। फेस शील्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा*

*ड्राइवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा*

*वाहनों में बैठने के समय सभी को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं रुकने के स्थान पर लोगों के उतरने - चढ़ने के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जाएगी तथा सामान्य से अधिक तापमान वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नही दी जाएगी।

*यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने – पीने के पूर्व अपना हाथ साबुन से धोएं और पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें*

*बसों में स्प्रे सेनीटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे रसायनों से डिसइंफैक्ट करना होगा*

*बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग - अलग रखने होंगे। अलग - अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग - अलग समय पर अनुमति देनी होगी। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे*

*यात्रियों से अनुरोध है कि वाहनों के रेलिंग का उपयोग कम से कम करें और बस कंडक्टर इसका ध्यान रखें साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान को डिक्की में रखना अनिवार्य होगा* 

*65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है*

*बड़ी बसें - अधिकतम सीट 52 - अनुमान्य यात्री - 26*

*बस - अधिकतम सीट – 48 - अनुमान्य यात्री – 24*

*छोटी बस - अधिकतम सीट – 32 - अनुमान्य यात्री – 16*

 *मिनी बस - अधिकतम सीट – 22 - अनुमान्य यात्री – 11*

 *मैक्सी/ कैब/ ओमनी बस - अधिकतम सीट – 12 - अनुमान्य यात्री – 06* 

*बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा*

*यात्री पंजी में दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा*

*यात्री संबंधित बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे। जिसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा*

*बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राइवर - सहायक का नाम व मोबाइल नंबर सुरक्षित रखेंगे और प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे*

  -:राजेश पाण्डेय, पाकुड़ ब्यूरो रिपोर्ट:-





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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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