GoddaNews: विडियो कांफ्रेंसिंग से उपायुक्त ने बाल कल्याण समिति की समिक्षात्मक बैठक की


          


ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-   आज दिनांक 02.09.2020 को उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल कल्याण समिति की बैठक आहूत की गई। उपायुक्त द्वारा बाल कल्याण समिति के विभिन्न कार्यों की जानकारी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई एवं समिति के समक्ष प्रस्तुत, निष्पादित एवं लंबित मामलों के विषय में बारीकी से चर्चा की गयी साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये । महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को बताया गया कि किशोर न्याय( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-27(8) पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा-54(2) के प्रावधान अनुसार जिला निरीक्षण समिति प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में बाल देखभाल संस्थानों का कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य करें जिसमें कम से कम 1 महिला एवं एक चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हो। उपायुक्त के द्वारा बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को विभिन्न निर्देश देते हुए बताया गया कि प्रत्येक माह में कम से कम उनके द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त निरीक्षणों के अलावे किशोर न्याय नियम 2017 के नियम-39(4) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बच्चों की देखभाल, प्रगति, आवासीय, चिकित्सीय सुविधा आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रबंधन समिति के द्वारा बैठक किए जाए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा-30(8) में वर्णित प्रावधान के आलोक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों द्वारा जिला अंतर्गत संचालित बाल देखभाल संस्थान (CCIS) का प्रत्येक माह में दो बार निरीक्षण किए जाएं तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जिला बाल विकास संरक्षण इकाई व राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। उपायुक्त के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के सुझाव एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुकूल बाल गृह का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। बाल कल्याण समिति गोड्डा वर्तमान सत्र 2020 में कुल 25 मामले प्रस्तुत हुए हैं जिसमें 23 निष्पादित किए गए हैं एवं 2 मामले लंबित हैं। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि दो लंबित मामले भी यथाशीघ्र निष्पादित किए जाए।

उपायुक्त महोदय द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा की गई । बैठक में निम्न बिंदुओं पर निर्णय लिए गए :-

(1) प्रत्येक बैठक का फोटोग्राफ तिथि एवं समय के साथ संधारण किया जाएगा।

(2) बैठक की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी एवं बाल कल्याण समिति कार्यालय इसके लिए निर्धारित स्थान है।

(3) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी बाल कल्याण समिति की प्रत्येक बैठकों की कार्रवाई एवं बैठक पंजी की जांच करेंगे । भुगतान से पूर्व नोडल पदाधिकारी द्वारा बैठक की कार्रवाई को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

(4) बाल कल्याण समिति से संदर्भित बच्चों का फॉलोअप किया जाएगा।

(5) चाइल्ड लाइन द्वारा मासिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

इस बैठक में प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी अनिल टुडू, बाल कल्याण समिति अध्यक्षा कल्पना कुमारी झा, सदस्य विजय कुमार एवं विनय कुमार चौधरी एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार उपस्थित हुए।

          

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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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