GoddaNews:- अब अयोग्य अंत्योदय अन्न योजना तथा पीएचएच कार्डधारक की खैर नहीं

ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-  उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव  ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गये हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नही हैं। *’’झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019’’ के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत निम्न व्यक्ति पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड पात्रता नही रखते है:-

(क) अपवर्जन मानक निम्नवत् है:-

(1) परिवार के कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो|

(2) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर देते हैै|

(3) परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हैै|

(4) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है|

(5) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है,|

(6) परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कण्डिसन्र/वासिंग मशीन है|

(7) जिन परिवारों के पास कमरो में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है|

(8) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाला कृषि उपकरण (टैक्टर इत्यादि) है। 

उपरोक्त अपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है तो निश्चित रूप से विभागीय कार्यवाही की जाएगी|

भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत् है:-

(1). IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

(2). राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।

(3). सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के अपर मुख्य सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची के पत्रांक 1196/दिनांक 19.05.2020 के द्वारा सुषुप्त डुप्लीकेट एवं अयोग्य राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, सभी पंचायत सचिव, सभी मुखियागण को निदेश दिये गये हैं कि गोड्डा जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप अनेक गरीब, असहाय, विधवा, दिव्यांग, वृद्ध, कमजोर वर्ग के लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जाना अभी भी लंबित है जिसके आलोक में अपने अपने पंचायत के अंतर्गत गैर अहर्ता परिवारों के द्वारा अभी भी PHH/AAY राशन कार्ड का लाभ उठाया जा रहा है। वैसे परिवारों को स्वेच्छा से 3 दिनों के अंदर अपना  राशन कार्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति कार्यालय गोड्डा में रद्द करने हेतु समर्पित करें अथवा  अपने-अपने पंचायत में राशन कार्ड रद्द करने हेतु आवेदन देना  सुनिश्चित करें। जांच के क्रम में यदि अयोग्य लाभुक इस योजना का लाभ प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित लाभुकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।


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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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