GoddaNews: समाहरणालय तथा डीआरडीए और माइनिंग कार्यालय 48 घंटे के लिए सील- उपायुक्त




ग्राम समाचार गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-   उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण निम्न कार्यालय का कार्यालय कार्य स्थगित करते हुए दिनांक 22.08.2020 से 23.08.2020 तक गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या - 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29.07.2020 के कंडिका 4(2) एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3, 4 तथा Disaster Management Act 2005 की धारा 34(b) एवं (c) के तहत समाहरणालय भवन,विकास भवन एवं माइनिंग भवन में संचालित कार्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 48 घंटे के लिए सील की जाती है।

उक्त भवन में संचालित सभी कार्यालय प्रधान गोड्डा जिला को निर्देश दिया जाता है कि अगले निर्धारित तिथि के उपरांत उक्त संस्थानों को पूर्ण सैनिटाइजेशन करने के उपरांत सोमवार से सामान्य कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ कार्यालय में आने वाले कर्मियों एवं आगंतुकों का सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग के उपरांत ही कार्यालय में प्रवेश करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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