रेवाड़ी, 21 अगस्त ।* प्रदेश में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शनिवार और रविवार को सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) और सभी शॉपिंग मॉल (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर) सभी बाज़ार बंद रखने के आदेश जारी किया है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों और एसओपी जो वर्तमान में लागू हैं का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हरियाणा में शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी सरकारी व निजी दफ्तर बन्द रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज जारी आदेश जिला में भी लागू होंगे। उन्होंने बताया कि सभी शॉपिंग मॉल, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के इलावा बाजारों में सभी दुकाने बन्द रखने का आदेश जारी हुए हैं। इन आदेशों का सरकारी व निजी वाहनों, हरियाणा सर्विस कमीशन व स्टाफ सर्विस कमीशन की परीक्षाओं पर कोई असर नही होगा।
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