Rewari News : होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सत्कार सेवाएं खोलने की एसओपी के साथ मिली छूट

रेवाड़ी जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह। 
ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : सरकार के आदेशानुसार जिले में (कंटेनमेंट जोन को छोडक़र) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सत्कार सेवाएं खोलनेकी छूट दी है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सत्कार सेवाओं वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाला आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत दंड का भागी होगा। ग्राहकों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करें। जिलाधीश ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर हैंड सैनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग छह फीट यानि दो गज की दूरी की पूर्ण रूप से पालना होनी चाहिए। थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले कर्मचारियों व अन्य स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा होटल, रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को भी एप डाउनलोड करवानी होगी। एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। 
होटल में आने वाले प्रत्येक गेस्ट को देनी होगी ट्रेवल हिस्ट्री व आईडी सहित स्वास्थ्य जानकारी :

जिलाधीश ने कहा कि होटल में आने वाले प्रत्येक गेस्ट को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आईडी सहित जमा करवाना होगा। अस्वस्थ व्यक्ति का होटल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा।

बिना फेस मास्क न करवाएं होटल, रेस्टारेंट में एंट्री :

जिलाधीश ने कहा कि होटल, रेस्टारेंट में एंट्री करने वाले सभी लोगों को मुंह पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा चाहे वो वर्कर, कस्टमर या कोई भी विजिटर हो। बिना मास्क मॉल में एंट्री बैन रहेगी। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टारेंट संचालक बिना फेस मास्क न एंट्री न करवाएं।

होम डिलीवरी ब्वॉय की करवानी होगी थर्मल स्क्रीनिंग :

जिलाधीश ने कहा कि खाने की होम डिलीवरी करने वाले ब्वॉय की रेस्टोरेंट अथॉरिटी को अच्छी प्रकार से थर्मल स्क्रीनिंग करवानी होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर होटल व रेस्टोरेंट स्टाफ को सभी एसओपी का पालन करना होगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्राहक बिमार प्रतीत होने पर उसको तुरंत आइसोलेट करना होगा और नजदीकी नागरिक अस्पताल को सूचित करना होगा।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि उपरोक्त आदेशों व एसओपी की विस्तृत रूप से जानकारी लिए जिला रेवाड़ी की वेबसाइट https://rewari.gov.in/  पर देखें।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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