![]() |
| रेवाड़ी जिलाधीश यशेन्द्र सिंह। |
ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खेड़ा आलमपुर, रामनगर धारूहेड़ा, भक्ति नगर व माखरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जबकि अन्य 12 स्थानों को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जि़लाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए सावधानी के तौर पर पैहराजवास, चांदनवास, पाल्हावास, हरिनगर, आजाद नगर, भूप विहार, एम्पलायज कालोनी, ढालियावास, युगल विहार, पैदयावास, बंगडवा व बाढ़ सुंदरोज को बफर जोन में शामिल किया गया हैं।
कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त : जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन खेड़ा आलमपुर के लिए अभय सिंह सहायक प्रो. 9416150100 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, प्रदीप अहलावत सहायक प्रो. 9416232782 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा आरपी शर्मा सहायक प्रो. 9416441333 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी पवन कुमार रोहडाई 7056666131 होंगे। कंटेनमेंट जोन रामनगर धारूहेड़ा के लिए डीसी चौहान सहायक प्रो. 9416719536 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, जोगेन्द्र सिंह सहायक प्रो. 8708201636 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा गजेेन्द्र सिंह सहायक प्रो. 950157702 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ धारूहेड़ा सुधीर सिंह 7056666125 होंगे।
कंटेनमेंट जोन भक्ति नगर के लिए प्रदीप बंसल सहायक प्रो. 9416407900 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, दिनेश कुमार, प्रो. 9416574326 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा राकेश कुमार सहायक प्रो. 9416093211 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ मॉडल डाउन बिजरेन्द्र सिंह 7056666122 होंगे। कंटेनमेंट जोन माखरिया के लिए अनिल यादव सहायक प्रो. 9416405550 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, सुनील कुमार सहायक प्रो. 9416424201 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा सुरेश कुमार सहायक प्रो. 9996218637 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ रामपुरा नीरज कुमार 7056666121 होंगे। जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और बीडीपीओ जाटूसाना द्वारा कंटेनमेंट जोन खेड़ा आलमपुर में, डीएफएससी विभाग रेवाड़ी व सचिव एमसी धारूहेड़ा रामनगर में, डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और बीडीपीओ रेवाड़ी द्वारा भक्ति नगर में तथा डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और बीडीपीओ खोल द्वारा गांव माखरिया में घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें