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| रेवाड़ी जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह। |
ग्राम समाचार न्यूज़ : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर में विजय नगर गली नंबर-18 में व गांव निमोठ को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सावधानी के तौर पर विजय नगर की गली नंबर 16 व 19 को तथा गांव जैनाबाद, रामबास व धवाना को बफर जोन में शामिल किया गया हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जि़लाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर डयूटी सौंप दी गई है। कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त : जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन विजय नगर गली नंबर-18 के लिए के लिए सुनील कुमार लैक्चरर 9466063597 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, अशोक कुमार सहायक प्रो. 8059218830 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा अनुज कुमार सहायक प्रो. 9812050184 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ मॉडल टाउन बिजेन्द्र कुमार 7056666122 होंगे। कंटेनमेंट जोन निमोठ के लिए अमित कुमार सहायक प्रो. 9467285227 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, अमित कुमार लैक्चरर 9910864173 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा धर्मपाल लैक्चरर 9315613668 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी संजय कुमार एसएचओ खोल 7056666128 होंगे। जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और बीडीपीओ डहीना द्वारा कंटेनमेंट जोन निमोठ में, डीएफएससी विभाग रेवाड़ी व ईओ नगर परिषद द्वारा कंटेनमेंट एरिया विजय नगर गली नंबर-18 में आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्र के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।

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