ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गली नंबर पांच शक्ति नगर, मकान नंबर 1670 से 1681 सैक्टर-चार रेवाड़ी, गांव कापड़ीवास व सुंदरोज को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सावधानी के तौर पर शक्ति नगर गली नंबर चार, मकान नंबर 1648 से 1659 सैक्टर-चार व मकान नंबर 1606 से 1615, जौनावास, मालपुरा व राजपुरा को बफर जोन में शामिल किया गया हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जि़लाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर डयूटी सौंप दी गई है। जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप द्वारा कंटेनमेंट जोन गली नंबर पांच शक्ति नगर, मकान नंबर 1670 से 1681 सैक्टर-चार रेवाड़ी में, डीएफएससी विभाग रेवाड़ी व बीडीपीओ धारूहेड़ा द्वारा कंटेनमेंट जोन कापड़ीवास में तथा डीएफएससी विभाग रेवाड़ी व बीडीपीओ खोल द्वारा कंटेनमेंट जोन खरखड़ी में घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
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Rewari News : कॉविड पॉजिटिव क्षेत्रों में घोषित किए कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन में आने वाले डाउनलोड करें आरोग्य सेतु एप
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