Rewari News : प्रशासन ने कॉविड पॉजिटिव क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए


रेवाड़ी जिलाधीश यशेंद्र सिंह। 
ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में कोविड पॉजिटिव मिले हैं, उन क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंटेमेन्ट जोन घोषित किया गया है। नये बनाए गए कंटेनमेंट जोन में  बिजली घर गली नंबर-5 कुतुबपुर (निर्मल के मकान से रज्जो के मकान तक), सराय बल बधर (गली स्टार अल्ट्रासाउंड से मकान नंबर 3020/1), गांव रामगढ़, नई बस्ती (बाबू टैण्ट हाउस गली), मुक्तिवाड़ा मौहल्ला नजदीक एक्सिस बैंक एटीएम से न्यू स्टाइल ब्यूटी पार्लर तक, सुभाष बस्ती गली नंबर-1 (विष्णु अग्रवाल के घर से सत्य प्रकाश के घर तक), तुर्कियावास, जोगिया मौहल्ला, (नरेन्द्र के मकान से दिपेश भार्गव के मकान तक), सैक्टर-4 (हाउस नंबर 643 पी से 620 पी तक,  हाउस नंबर 644 पी से 669 पी तक, हाउस नंबर 566 से 597 पी तक) को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सावधानी के तौर पर बिजली घर का शेष एरिया, सराय बल बधर का शेष एरिया, गांव भगवानपुर, नई बस्ती का शेष एरिया, मुक्तिवाड़ा  का शेष एरिया, सुभाष बस्ती का शेष एरिया, बुढ़ाना (मीरपुर), जोगिया मौहल्ला का शेष एरिया, सैक्टर-4 (हाउस नंबर 714 से 679 पी तक,  हाउस नंबर 678 पी से 670 पी तक, हाउस नंबर 596 पी से 581 पी तक, हाउस नंबर 715 पी से 729 पी तक) को बफर जोन में शामिल किया गया हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जिलाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें, घर से बाहर मास्क का प्रयोग करें, खुले में न थूकें आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप द्वारा कंटेनमेंट जोन बिजली घर गली नंबर-5, सराय बल बधर, नई बस्ती (बाबू टैण्ट हाउस गली), मुक्तिवाड़ा मौहल्ला नजदीक एक्सिस बैंक एटीएम से न्यू स्टाइल ब्यूटी पार्लर तक, सुभाष बस्ती गली नंबर-1, जोगिया मौहल्ला, सैक्टर-4 (हाउस नंबर 714 से 679 पी तक,  हाउस नंबर 678 पी से 670 पी तक, हाउस नंबर 596 पी से 581 पी तक, हाउस नंबर 715 पी से 729 पी तक) तथा डीएफएससी विभाग और संबंधित बीडीपीओ द्वारा कंटेनमेंट जोन तुर्कियावास व रामगढ़ में घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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