ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस-19 महामारी की रोकथाम के लिए दी पंजाब विलेज एंड समाल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टिड्डी दल से बचाव के लिए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों को अपने-अपने गांवों में कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए सख्त ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के गांव में प्रवेश की सूचना प्रशासन को जारी किए गए हेल्प लाइन नंबर पर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जागरूकता व सजगता से ही टिड्ी दल से बचाव किया जा सकता है।
जिलाधीश ने कहा कि उप निदेशक कृषि कार्यालय में 24 सौ घंटे जिला स्तरीय कंटा्रेल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 01274-222322 तथा मोबाईल नम्बर 9467259229 (रविन्द्र कुमार, कृषि विकास अधिकारी, पौधा संरक्षण), ब्लॉक कृषि अधिकारी कोसली 8684888854 तथा सतीश एडीओ नाहड़ 9812470692 को टिड्डी दल के आगमन की सूचना तुरंत इन नम्बरों दें ताकि तुरन्त टिड्ïडी दल की रोकथाम के लिए बचाव के तरीके बिना किसी देरी के अमल में लाएं जा सके। डीसी ने जिले के सभी ट्रैक्टर चालित स्प्रे पम्प रखने वाले किसानों व अग्निश्मन यन्त्र को तैयार रखने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कृषि विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सीमावर्ती गांवों में टिड्डी दल से बचाव के तरीके जैसे ढोल-नगांड़े, डीजे बजाकर टिड्डी दल को भगाने हेतू जागरूक करें। उन्होंने उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रेवाड़ी को निर्देश दिए कि वे जिला में सभी ग्राम पंचायतों को टिड्डी कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा डीडीपीओ सभी बीडीपीओ के माध्यम से कीटनाशक दवाई का छिडक़ाव करवाने में सहयोग करने व ढोल-नगाड़ा, थाली-परात, खाली पीपें आदि बजाकर शोर करके टिड्डीयों को उड़ाएं। डीएम यशेन्द्र सिंह ने आदेशों में कहा है कि संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में दें।
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