ग्राम समाचार रांची,ब्यूरो रिपोर्टः- झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार परिवहन विभाग सचिव ने 4 जून को दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर एवं राज्य के अंदर आवागमन हेतु और राज्य से बाहर जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं है।परंतु राज्य में प्रवेश करने के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता जारी रहेगी।वाहन मालिक और चालक के सूचनार्थ जारी गाइडलाइन के अनुसार निजी वाहन अथवा टैक्सी के चालक को मास्क,फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य है।निजी वाहन टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और अवस्यकतानुसार प्रयोग करना होगा।5 सीटर निजी वाहन अथवा टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6 से 7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य है।बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना होगा।यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक के द्वारा धूम्रपान,पान,गुटखा,खैनी खाना प्रतिबंधित है।यात्रा करने वाले यात्रियों और चालक के पास अगर स्मार्टफोन है,तो उन्हें आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कर मोबाइल को ऑन रखना होगा।टैक्सी परिचालन के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश संख्या 1046 लागू रहेगा।ऑटो रिक्शा,ई-रिक्शा,टेंपो,मैनुअल रिक्शा के संबंध में विभागीय आदेश संख्या 1204 लागू रहेगा।परिवहन विभाग नें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों,गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।उपरोक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्यवाही करने की बात भी कही गई।
Ranchi News: झारखंड सरकार ने छोटे वाहनों के परिचालन हेतु जारी किया गाईड लाईन
ग्राम समाचार रांची,ब्यूरो रिपोर्टः- झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार परिवहन विभाग सचिव ने 4 जून को दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर एवं राज्य के अंदर आवागमन हेतु और राज्य से बाहर जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं है।परंतु राज्य में प्रवेश करने के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता जारी रहेगी।वाहन मालिक और चालक के सूचनार्थ जारी गाइडलाइन के अनुसार निजी वाहन अथवा टैक्सी के चालक को मास्क,फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य है।निजी वाहन टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और अवस्यकतानुसार प्रयोग करना होगा।5 सीटर निजी वाहन अथवा टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6 से 7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य है।बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना होगा।यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक के द्वारा धूम्रपान,पान,गुटखा,खैनी खाना प्रतिबंधित है।यात्रा करने वाले यात्रियों और चालक के पास अगर स्मार्टफोन है,तो उन्हें आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कर मोबाइल को ऑन रखना होगा।टैक्सी परिचालन के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश संख्या 1046 लागू रहेगा।ऑटो रिक्शा,ई-रिक्शा,टेंपो,मैनुअल रिक्शा के संबंध में विभागीय आदेश संख्या 1204 लागू रहेगा।परिवहन विभाग नें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों,गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।उपरोक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्यवाही करने की बात भी कही गई।
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