ग्राम समाचार जामताड़ा:
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी गणेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने संयुक्त आदेश किया जारी फल, सब्जी, दूध, राशन तथा अन्य सामग्रियों (जिसकी अनुमति दी गई है) की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित। नियम के उल्लंघन करने दोपहिया एवं चारपहिया वाहन वालों पर होगी कार्रवाई, साथ ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालकों की लापरवाही पर होगा प्रशासन सख्त, जिला परिवहन पदाधिकारी को मिला कार्रवाई करने का निदेश। निर्धारित उपायों, निर्देशों, मानकों यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वाशिंग, सेनेटाईजर एवं मास्क का उपयोग करना सभी के लिए अनिवार्य, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई, मानकों के अनुपालन के लिए दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। संध्या 7 से रात्रि 9 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्ति हो जाएं सावधान। अगले आदेश तक फल, सब्जी, दूध, राशन की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक तथा अन्य सामग्रियों (जिसकी अनुमति दी गई है) की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया गया है। साथ ही रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक धारा 144 लागू है।
परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिले के लोगो/ संबंधित विक्रेताओं द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित उपायों या निर्देशों के मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वांशिग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं विशेषकर युवा वर्ग के लोगो द्वारा विशेषकर संध्या 07.00 से रात्रि 09.00 बजे की अवधि में इसका अनुचित लाभ लिया जा रहा है एवं वे अनावश्यक रूप से घुम रहें हैं तथा बेवजह इकट्ठा होकर बैठकी करते दिख रहें हैं। साथ ही परिवहन के संबंध में भी इस कार्यालय द्वारा स्पष्ट आदेश निर्गत है कि एक मोटरसाईकिल पर एक ही लोग (मात्र चालक) ही रहेंगे एवं टैक्सी/ टेम्पू/ ई-रिक्षा/ मैनुअल रिक्शा संचालन हेतु निर्गत आदेश का भी सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विदित हो कि पूर्व में इस जिले में मात्र दो कोरोना मरीज थें जो चिकित्सा के उपरान्त ठीक हो गये एवं जिन्हें दिनांक 18.05.2020 को उनके गृह भेजा जा चुका है।
अरविंद ओझा, ग्राम समाचार, जामताड़ा

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