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| उपायुक्त गोड्डा किरण पासी आदेश जारी करते हुए |
आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थलो पर तंबाकू आदि का प्रयोग करना मना है ।
उपायुक्त गोड्डा ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थलो जैसे - सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करते कोई पाए जाते हैं या थूकते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 11 तरह के पान मसाला ब्रांड में फूड सेफ्टी अधिनियम, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। क्योंकि मैग्निशियम कार्बोनेट से हार्ट संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है।

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