Dumka News: प्रशासन के सख्त मनाही के बाद भी अनुज्ञप्ति जारी,बालू घाटों में हो रहा बाल उठाव

बालू घाट में अनुज्ञप्ति का लगा बोर्ड
ग्राम समाचार,दुमका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव एबं भंडारण पर रोक लगा दिया है। उस आदेश के आलोक में जिले के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने सभी अंचल अधिकारी एबं थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र के नदी से बालू उठाव एबं भंडारण पर रोक लगाने का आदेश दिया हैं, साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को उस आदेश की सूचना दे दिया है। दूसरी ओर जिला खनन पदाधिकारी दिलीप तांती ने उस आदेश के विपरीत मेसर्स बासुकिनाथ ट्रेडर्स को मयूराक्षी नदी के दिगुली के घाट में बालू भण्डारण का 16 जून को अनुज्ञप्ति जारी कर दिया है। ऐतिहासिक गांव दिगुली के बरिष्ठ नागरिक श्याम राय ने बताया है कि उपायुक्त के आदेश के एक सप्ताह बाद भंडारण का अनुज्ञप्ति जारी करना सरासर गलत है। आगे बताया है कि जिला खनन पदाधिकारी ने मार्च महीना के दूसरे सप्ताह में जिले के विभिन्न नदी घाटो का भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति जारी किया है। नियमत: उन विज्ञप्तियों का आदेश 15 अक्टूबर तक निरस्त रहेगा। यानि उस अवधि तक बालू की भंडारण पर रोक रहेगा। श्री राय के अनुसार अनुज्ञप्ति धारी के द्बारा छेत्र में प्रचार किया जारहा हैं कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी बालू भंडार पर रोक का आदेश लागू नहीं होगा ।इस दुष्प्रचार को लेकर स्थानीय लोगो मे भ्रम की स्थिति बना हुआ हैं।स्थानीय पुलिस एबं प्रशासन ने भी चुप्पी साधे हुए हैं ।
गौतम चटर्जी,ग्राम समाचार,रानेश्वर दुमका।
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Editor - केसरीनाथ यादव, दुमका

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