ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : हरियाणा : लॉक डाउन के कारण एक-दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों की घर वापसी के लिए सरकार ने एक केंद्रीकृत लिंक https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService जारी किया है। इस पर क्लिक करके घर जाने के इच्छुक नागरिक को अपनी सूचना भरनी होगी।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों तथा अन्य नागरिकों को उनके गृह राज्य में भेजने के लिए सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है। साथ ही हरियाणा का भी कोई नागरिक अगर दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है तो उसे भी इस लिंक पर जाकर अपनी जानकारी देनी होगी।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला में अगर कोई दूसरे राज्य का नागरिक है और वह घर जाना चाहता है तो वह वहीं से इस लिंक पर क्लिक करके संबंधित जानकारी पूरी करें। डीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर , श्रमिक, छात्र व नागरिक को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वह फिलहाल जहां भी जिस गांव या शहर में रह रहे हैं वहीं से अपने मोबाइल से इस लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारियां भरें। इसके बाद उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
डीसी ने सभी प्रवासी नागरिकों से आह्वान किया कि वे यहां-वहां न घूमे बल्कि जहां पर भी वे काम कर रहे हैं वहीं पर रहें और वहां से यह जानकारी उपलब्ध कराएं।
उन्होंने बताया कि इन नागरिकों को पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी लगाए हुए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार सभी श्रमिकों या नागरिकों की स्क्रीनिंग होगी इसके बाद गंतव्य पर पहुंचने पर यात्रियों की फिर से स्क्रीनिंग होगी और उन्हें एकांतवास में रहने को कहा जाएगा। सभी नागरिकों को जहां वे रह रहे हैं वहीं से भेजने की व्यवस्था की जाएगी। किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर खुद से आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रवासी जो अपनी मर्जी से किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे नहीं भिजवाया जा सकेगा। संबंधित नागरिक को इस लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारी पहले देनी होगी।
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डीसी ने बताया कि एक दूसरे राज्यों में आने व जाने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की है ताकि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों अनुसार इन्हें लाने व ले जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण के लिए आप इन प्रक्रियाओं में से एक का पालन कर सकते हैं :
1. वेब पेज https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService पर अपना पंजीकरण करें।
2. अगर कोई ऐप पर पंजीकरण करना चाहता है तो वह गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जन सहायक हैल्प मी एप डाउनलोड करे और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करे।
3. यदि आप ऊपर दी गई दो प्रक्रियों के माध्यम से पंजीकरण नहीं करा सकते हैं और हरियाणा राज्य में मौजूद हैं तो आप 1950 या हरट्रोन के कॉल सेंटर नंबर 1100 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। यदि आप राज्य से बाहर हैं तो आपको ऊपर दिए गए दो तरीकों से अपना पंजीकरण करवाना होगा।
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लॉकडाउन:
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक आवागमन पर रोक: जिलाधीश
शाम सात बजे के बाद नहीं खुलेंगी अनुमति प्राप्त कोई दुकान
रेवाड़ी, 3 मई। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार जिला की राजस्व सीमा में 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाई गई है। दा क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के तहत कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव , जनहित, आमजन के स्वास्थ्य के प्रति सजगता, स्वच्छता, व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जिला की राजस्व सीमा में व सीमा से बाहर जाने वालों पर अनावश्यक आवागमन व आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंद लागू किया गया है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी प्रकार से अनावश्यक आवागमन, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान खुल रही दुकानें भी सात बजे तक बंद हो जाएंगी।
जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , क्रॉनिक बिमारियों से पीडि़त व्यक्ति,गर्भवती महिला, दस वर्ष की आयु तक के बच्चों के बाहर या खुले में आने पर भी प्रतिबंद रहेगा। मैडिकल इंमरजेंसी व अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की छूट होगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। उपरोक्त आदेश जनहित में लागू किए गए हैं, अवहेलना करने पर आरोपी के विरूद्घ आईपीसी 1860 की धारा 188 , 269 व 270 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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जिला में नहीं चलेगी अभी रोडवेज की बसें
रेवाड़ी, 3 मई। जिलाधीश यशेन्द्र सिहं ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई है। कोरोना की रोकथाम , बचाव के मध्यनजर व जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल जिला में रोडवेज की बसें नहीं चलाई जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि रेवाड़ी जिला के चारों तरफ कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। इसलिए जिला में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रोडवेज की बस चलाना जनहित में नहीं होगा, इसलिए सरकार ने फिलहाल रोडवेज की बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है।

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