Rewari News : रेवाड़ी जिला प्रशासन ने जारी की लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन


ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : सरकार द्वारा  लॉकडाउन -4 की घोषणा के तहत जारी गाइडलाइन के अनुपालना में जिला प्रशासन ने जिला में कोरोना संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। जिलाधीश यशेन्द्र ङ्क्षसंह ने कहा कि जिला को कोरोना मुक्त करने के लिए सभी नागरिक गाइडलाइन की अनुपालना करें। यह आदेश 31 मई 2020 तक प्रभावी होंगे और अनुपालना न करने पर आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंड का भागी  होगा। वहीं सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिला के सभी राजपत्रित अधिकारी जुर्माना करनेे के लिए अधिकृत किए गए हैं। सावर्जनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल जिमनाजिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, ओडिटोरियम, ऐसमबेली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, अकेडमिक, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थान, पूजा स्थल आदि बंद रहेंगे तथा  कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंद रहेंगे। बारबर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। रहेड़ी, जूस की दुकान व रेहड़ी, रेडी टू इट इटेबल, चाय की दुकान आदि को खोलने की अनुमति नहीं है।--रात्रि कफ्र्यू
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक केवल अतिआवश्यक को छोडक़र आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व दस वर्ष तक  के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और क्रॉनिक बिमारियों से पीडि़त व्यक्ति को भी घर के अंदर ही रहना होगा , केवल चिकित्सा व अतिआवश्यक होने को छोडक़र।  कोरोना के संभावित खतरे की अग्रिम पहचान के लिए आरोज्य सेतू एप सभी को अपने फोन में डाउन लोड करना चाहिए। बाजार इस तरह खुलेगा : जिलाधीश ने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श करने उपरांत बाजार को खोलने के लिए नियमावली तय की गई है। दुकान खोलने के लिए शहर व कलर कोडिंग व नंबरिंग 1,2,3.1,2,3 पहले की भांति खुलेंगी यानि प्रत्येक दुकान को सप्ताह दो बार खोलने का अवसर मिलेगा। नंबर एक सोमवार व वीरवार, दो नंबर  मंगलवार व शुक्रवार, तीन नंबर बुधवार व शनिवार को खुलेंगी। नंबरिंग संबधित नप व पंचायत विभाग द्वारा पहले ही की जा चुकी हैं। जिलाधीश ने बताया कि मिल्क बूथ, डेयरी शॉप सोमवार से रविवार को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक, फार्मेसिज एंड कैमिस्ट शॉप सोमवार से रविवार समय सीमा नहीं। हॉल सेल सब्जी मंडी, न्यूज पेपर वेंडर व न्यूज पेपर हॉक्र्स सोमवार से रविवार प्रात: 4 बजे से प्रात: 9 बजे तक । खाद, बीज, दवाई व कृषि यंत्र की दुकानें सोमवार से शनिवार प्रात 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी।
   जिलाधीश ने बताया कि रेस्टोरेंट, बेकरी, स्वीट्स शॉप व हल्वाई शॉप केवल होम डिलवरी के लिए सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक (खाना परोसने की अनुमति नहीं)। स्टैण्ड अलॉन (सिंगल शॉप) नेबरहुड शॉप सोमवार से शनिवार तक प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। राष्टï्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों के लिए  समय सीमा संबधित एसडीएम द्वारा निर्धारित की जाएगी,ढ़ाबें सोमवार से रविवार (केवल खाना देने के लिए )खुलेंगें। खाना बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। जो दुकान व प्रतिष्ठïान उपरोक्त में शामिल नहीं है, वह दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन नंबरिंग व कलर कोडिंग के अनुसार  प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी। जिलाधीश ने कहा कि रेस्ट्रा, बेकरीज, स्वीट शॉप, हलवाई, ढाबें एवं इसी प्रकार की दुकानों को कीचन की स्वच्छता बनाए रखनी होगी। कार्य स्थल, दुकान, प्रतिष्ठïान, कार्यालयों आदि में सोशल डिस्टेसिंग यानि दो गज की दूरी बनाए  रखनी होगी, मास्क पहनना अनिवार्य, दुकान के अंदर पांच से अधिक व्यक्ति दुकानदार को मिलाकर नहीं हो सकते। जिलाधीश ने कहा कि  नंबरिंग व कलर कोडिंग के बिना दुकान नहीं खोल सकते, मैडिकल स्टोर, दूध व डेयरी शॉप को छोडक़र सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी,कैमिस्ट शॉप व होलसेल सब्जी मंडी पर कलरिंग व नंबरिंग व खुलने की समयसीमा लागू नहीं होगी। लॉकडाउन -4 के तहत जिलाधीश द्वारा जारी किए आदेशों को विस्तृत रूप से जिला की वेबसाइट https://rewari.gov.in/  पर पढ़ सकते हैं।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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