ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिलावासियों को कोविड-19 महामारी के साथ-साथ तेज व गर्म हवाओं से बचाने के लिए रेवाड़ी की राजस्व सीमा में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जनहित में आदेश जारी किए हैं, जिनकी सभी जिलावासियों को सख्ताई से पालना करनी होगी।
डीएम ने अपने आदेशों में कहा है कि दिन में दोपहर 12 बजे से लेकर बाद दोपहर तीन बजे के बीच कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला या किसी जीर्ण रोग से ग्रस्त व्यक्ति बाहर न जाए। जहां तक संभव हो ठंडे स्थान पर ठहरने की कौशिश करें। यदि किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलना पड़े तो धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करें, शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें और सूती, ढीले व हल्के रंग के कपड़ें तथा सिर पर टोपी, पगड़ी आदि पहनें। काले सिंथेटिक व मोटे कपड़े ना पहने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, यदि किसी व्यक्ति को लू लगने के लक्षण प्रतीत हो तो वह तुरंत किसी कमरे या छायादार स्थान पर ठहरे और नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में पहुंचकर जांच करवाए। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाला भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत दंड का भागी होगा। जिलाधीश ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग व बिजली विभाग टास्क फोर्स का गठन करें और शहर व ग्रामीण आंचल से प्राप्त होने वाली पानी व बिजली से संबंधित शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेते हुए उनका समाधान करवाएं। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों व मोबाइल वैन में गर्मी से बचाव के लिए सभी दवाईयां उपलब्ध हो। संबंधित अधिकारी गांवों व शहर में साफ-सफाई को विशेष ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई दुकानदार कटे हुए और गले-सड़े फल सब्जी न बेचें।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें