रेवाड़ी स्थित लघु सचिवालय में अधिकारियो की बैठक में निर्देश देते जिला उपायुक्त। |
ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : कृषि विभाग ने कोविड-19 महामारी के चलते कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को राहत देते हुए कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। अब किसानों को न तो परमिट लेने के लिए और न ही बिल जमा करवाने के लिए कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। यह कार्य अब किसान घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे। सहायक कृषि अभियन्ता दिनेश शर्मा ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने स्मैम स्कीम के तहत 20 से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था तथा पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है। ऐसे किसान बिना परमिट लिए विभागीय वैबसाइट पर अपलोडिड निर्माता/डीलर से खरीदे गए यंत्र का बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र विभाग की वेबसाइट www.agriharyanacrm.com पर 15 जून तक अपलोड करवा दें। ट्रैक्टर गृह जिला में पंजीकृत हो तथा ट्रैक्टर की वैध आरसी हो। भौतिक सत्यापन के दौरान देने होंगे दस्तावेज : आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक की कॉपी तथा अपने जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के पंजीकरण की वैध कॉपी इत्यादि दस्तावेज मशीन के भौतिक सत्यापन के दौरान जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती व गलत जानकारी पर किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा। किसान अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियन्ता रेवाड़ी के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01274-221045 व ई-मेल aaerewari@gmail.comके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
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