ग्राम समाचार रांची:वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण संपूर्ण देश में लॉक डाउन है लॉक डाउन के कारण राजस्व संग्रहण में संभावित कमी को देखते हुए राज्य में होने वाले व्यय पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2020 को आदेश निर्गत किए गए थे जिस क्रम में मई 2020 से अगले आदेश तक समीक्षा उपरांत मात्र निम्नलिखित विपत्र हैं पारित किए जाने का निर्णय लिया गया है,
1. प्रतिमाह वेतन एवं मानदेय संविदा राशि परिश्रमिक कर्मियों शहीत विपत्र पूर्व के किसी भी प्रकार के बकाए की निकासी नहीं की जाएगी
2. सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन विपत्र
3.स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य विपत्र
4. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्यान्न से संबंधित विपत्र
5. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सप्लीमेंट्री न्यूट्रेशन से संबंधित विपत्र एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विपत्र
6. कोविड-19 के नियंत्रण हेतु किए कार्य से संबंधित विधि व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के आवश्यक विपत्र
7. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मिड डे मील से संबंधित प्रपत्र
8.कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर कृषि उद्यान मत्स्य पशुपालन में बीज कीटनाशक दवाएं खाद आवश्यक कृषि उपकरण एवं कृषि प्रसार संबंधी आवश्यक गतिविधियों से संबंधित विपत्र
9. सभी केंद्रीय योजना तथा 14वेएवं 15 वे वित्त आयोग से संबंधित व्यय
10.कार्यालय में आवश्यक कार्यों एवं परिश्रमिक के भुगतान के लिए मई 2020 से प्रतिमा कार्यालय व्यय दूरभाष मद मशीन एवं उपकरण मद तथा ईंधन एवं मधुमति मद में कुल बजट उपबंध का अधिकतम 3% राशि की निकासी की जा सकेगी
11. पीएल खाता से निकासी में भी उपयुक्त कंडिका में वर्णित शर्त लागू रहेगी
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अगर किसी राशि का भी वीपत्र पारित करना अति आवश्यक होगा तो प्रशासन विभाग और चित्र के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा।
वित्त विभाग के अनुमति के पश्चात ही विपत्र पारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी विपत्र पारित नहीं किए जाएंगे। इन सभी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
झारखंड के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल द्वारा दिनांक 30.04.2020 को दिया गया
- कुमार कुन्दनम, ग्राम समाचार, रांची।
1. प्रतिमाह वेतन एवं मानदेय संविदा राशि परिश्रमिक कर्मियों शहीत विपत्र पूर्व के किसी भी प्रकार के बकाए की निकासी नहीं की जाएगी
2. सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन विपत्र
3.स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य विपत्र
4. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्यान्न से संबंधित विपत्र
5. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सप्लीमेंट्री न्यूट्रेशन से संबंधित विपत्र एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विपत्र
6. कोविड-19 के नियंत्रण हेतु किए कार्य से संबंधित विधि व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के आवश्यक विपत्र
7. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मिड डे मील से संबंधित प्रपत्र
8.कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर कृषि उद्यान मत्स्य पशुपालन में बीज कीटनाशक दवाएं खाद आवश्यक कृषि उपकरण एवं कृषि प्रसार संबंधी आवश्यक गतिविधियों से संबंधित विपत्र
9. सभी केंद्रीय योजना तथा 14वेएवं 15 वे वित्त आयोग से संबंधित व्यय
10.कार्यालय में आवश्यक कार्यों एवं परिश्रमिक के भुगतान के लिए मई 2020 से प्रतिमा कार्यालय व्यय दूरभाष मद मशीन एवं उपकरण मद तथा ईंधन एवं मधुमति मद में कुल बजट उपबंध का अधिकतम 3% राशि की निकासी की जा सकेगी
11. पीएल खाता से निकासी में भी उपयुक्त कंडिका में वर्णित शर्त लागू रहेगी
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अगर किसी राशि का भी वीपत्र पारित करना अति आवश्यक होगा तो प्रशासन विभाग और चित्र के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा।
वित्त विभाग के अनुमति के पश्चात ही विपत्र पारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी विपत्र पारित नहीं किए जाएंगे। इन सभी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
झारखंड के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल द्वारा दिनांक 30.04.2020 को दिया गया
- कुमार कुन्दनम, ग्राम समाचार, रांची।
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