ग्राम समाचार, बांका।वैश्विक महामारी कोविद-19 के रोकथाम हेतु लागु देशव्यापी लॉक डाउन के संदर्भ में राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जारी दिशा निर्देश के अनुसार चिन्हित हॉटस्पॉट अथवा कोविद-19 के प्रसार वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष जगह पर निर्माण कार्य दिनांक 20.04.2020 से प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में हॉटस्पॉट अथवा कोविद-19 के प्रसार वाले क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं होगी। जारी दिशानिर्देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन योजनाओं को प्रारंभ करने हेतु निम्नांकित छूट दिए गए हैं–
★ नगर निगमों एवम नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण,सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, भवनों का निर्माण, सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्रों की सभी परियोजनाओं का निर्माण।
★ नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं की सीमा के अंतर्गत सभी निर्माण परियोजनाओं का कार्य करने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्माण स्थल पर ही मजदूर उपलब्ध हो और बाहर से मजदूरों को निर्माण स्थल पर लाने की आवश्यकता नहीं हो।
★ सामग्रियों से संबंधित सभी यातायात की अनुमति होगी।
★ दो चालक एवं एक सहायक के साथ सभी ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो साथ ही सामग्रियों को निर्धारित स्थल पर पहुंचाने के उपरांत अथवा निर्धारित स्थल से सामग्री का उठाव करने के लिए खाली ट्रकों/मालवाहक वाहनों के भी आवागमन की अनुमति होगी।
## निर्माण की गतिविधियों के क्रियान्वयन के क्रम में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा–
★ सभी आमस्थलों एवं निर्माण स्थलों पर कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए मास्क/ गमछा से चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा।
★ निर्माण कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों द्वारा निर्माण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
★ आमस्थलों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।
★ सभी कार्य स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सुविधाजनक जगह पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
★ कार्य स्थलों पर शिफ्ट के बीच एक घंटा का अंतराल होगा और भोजनावकाश की अवधि में कार्मिकों को अलग रखा जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जा सके।
★ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना आवश्यक होगा।
★ तंबाकू एवं गुटखा इत्यादि के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
★ नगर निगमों एवम नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण,सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, भवनों का निर्माण, सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्रों की सभी परियोजनाओं का निर्माण।
★ नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं की सीमा के अंतर्गत सभी निर्माण परियोजनाओं का कार्य करने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्माण स्थल पर ही मजदूर उपलब्ध हो और बाहर से मजदूरों को निर्माण स्थल पर लाने की आवश्यकता नहीं हो।
★ सामग्रियों से संबंधित सभी यातायात की अनुमति होगी।
★ दो चालक एवं एक सहायक के साथ सभी ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो साथ ही सामग्रियों को निर्धारित स्थल पर पहुंचाने के उपरांत अथवा निर्धारित स्थल से सामग्री का उठाव करने के लिए खाली ट्रकों/मालवाहक वाहनों के भी आवागमन की अनुमति होगी।
## निर्माण की गतिविधियों के क्रियान्वयन के क्रम में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा–
★ सभी आमस्थलों एवं निर्माण स्थलों पर कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए मास्क/ गमछा से चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा।
★ निर्माण कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों द्वारा निर्माण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
★ आमस्थलों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।
★ सभी कार्य स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सुविधाजनक जगह पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
★ कार्य स्थलों पर शिफ्ट के बीच एक घंटा का अंतराल होगा और भोजनावकाश की अवधि में कार्मिकों को अलग रखा जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जा सके।
★ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना आवश्यक होगा।
★ तंबाकू एवं गुटखा इत्यादि के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
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