ग्राम समाचार,गोड्डा:- गोड्डा उपायुक्त किरण पासी ने बताया कि 01 मार्च से 23 मार्च तक हवाई मार्ग से विदेश यात्रा करने वाले महिला/पुरूष यात्री जो गोड्डा जिले के नागरिक हैं, को थाना में सूचित करने व चिकित्सीय जांच कराने का निदेश दिया गया है
वैश्विक महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है।
इस निमित गोड्डा जिले में कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन गोड्डा द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गोड्डा श्रीमती किरण कुमारी पासी ने 01 मार्च से 23 मार्च के बीच हवाई मार्ग से विदेश यात्रा कर गोड्डा जिला वापस लौटे सभी महिला/पुरूष यात्रियों को संबंधित थाना को सूचित करने तथा अपनी चिकित्सीय जांच कराने का निदेश दिया है।
ऐसे सभी नागरिक जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं और जिले में जहां भी रहे रहे हैं, वे जिला नियंत्रण कक्ष में अपने बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही जिनके घर में भी विदेश से लौटकर आए नागरिक रह रहे हैं या धार्मिक स्थलों में रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि संबंधित नागरिक के बारे में अपने थाना को सूचित करेंगे।
इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक जो निजामुद्दीन की जमात में भाग लेकर गोड्डा आए हैं या यहां निवास कर रहे हैं वे अपनी चिकित्सीय जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।
ऐसे लोगों की सूचना को छिपाना या उनके बारे में सूचना नहीं देने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर एक्ट) एवं भारतीय दंड प्रक्रिया (आईपीसी) की धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
--------------------------------------------------
*जिला नियंत्रण कक्ष - 06522-222002, 1950,100*
--------------------------------------------------
*झारखंड टोल फ्री नंबर – 104*
--------------------------------------------------
*राज्य कॉल सेंटर- 181/(0651)2261368 / 9955837428*
--------------------------------------------------
*रांची, रिम्स कॉल सेंटर - (0651)2542700*
--------------------------------------------------
*राष्ट्रीय कॉल सेंटर - 011-23978046*

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें