ग्राम समाचार *गोड्डा*- उपायुक्त गोड्डा श्री सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक माहामारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप महामारी रोग अधिनियम की धारा-2, 3 एवं 4 के तहत झारखण्ड राज्य महामारी रोग (COVID-19) विनियमन-2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार के आदेश के आलोक में जिले में लाॅक डाउन जारी है । क्त के क्रम में आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री के बढ़ते हुए कीमत पर आवश्यक रोकथाम एवं खाद्य संकट को दूर करने तथा बाजार में कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु दिनांक 25.03.2020 से सभी किराना दुकानदार खाद्य सामग्री के थोक/खुदरा बिक्रेता तथ फल एवं सब्जी के थोक/खुदरा बिक्रेता सुबह 06ः00 बजे पूर्वा0 से 11ः00 बजे पूर्वा0 तक बिक्री करने का आदेश दिया गया है, परन्तु अद्यतन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त सीमित समय के कारण बाजार में लोगों की काफी भीड़ हो जाती है । इससे संक्रमण के फैलाव की संभावना बनी रहती है॥ऐसी स्थिति में महामारी रोग अधिनियम की धारा-2, 3 एवं 4 के तहत झारखण्ड राज्य महामारी रोग (COVID-19) विनियमन-2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समय सीमा सुबह 06ः00 बजे से 02ः00 बजे अपराह्न तक अगले आदेश के लिए विस्तारित की जाती है ।
॥ भुपेन्द्र कुमार चौबे (पथरगामा) गोड्डा॥

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